गीडा क्षेत्र में अवैध टैंकर खड़े करने पर मुकदमा दर्ज होगा: मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने दिए सख्त निर्देश

गीडा क्षेत्र में अवैध टैंकर खड़े करने पर मुकदमा दर्ज होगा: मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने दिए सख्त निर्देश

गोरखपुर। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने मंडलायुक्त सभागार में उद्योग बंधुओं के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में उद्योग बंधुओं ने गीडा क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध रूप से टैंकर खड़े करने की समस्या को प्रमुखता से उठाया।

मंडलायुक्त ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि सड़क किनारे या औद्योगिक क्षेत्र में अवैध तरीके से टैंकर खड़े करने वालों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे टैंकरों के कारण उद्योगों की बड़ी मालवाहक गाड़ियों के आवागमन में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है, जिससे औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ता है। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि उद्योग बंधुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में गीडा क्षेत्र की अन्य समस्याओं एवं व्यवस्थाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन मुद्दों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए तथा औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए सभी विभागों से समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक में गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं उद्योग बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मंडलायुक्त के सख्त निर्देशों से गीडा क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध पार्किंग और अन्य अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, ताकि उद्योगों का विकास निर्बाध रूप से हो सके।

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