ससुर की कोर्ट में गुहार, बहू पर पति की हत्या का अभियोग दर्ज करने का आदेश।
संतकबीरनगर। सिविल जज सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की अदालत ने कोतवाली पुलिस को बहू के खिलाफ पति की हत्या का अभियोग दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश ससुर द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया गया। कोर्ट ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को अभियोग दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर न्यायालय को सूचित करने का भी आदेश दिया।वादी के अधिवक्ता विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शब्बीर अहमद, पुत्र मोहम्मद हुसेन, निवासी ग्राम गंगौली, थाना कोतवाली खलीलाबाद, ने कोर्ट में आवेदन दायर किया था। 9 अप्रैल 2025 को दायर आवेदन में शब्बीर ने बताया कि उनके सात पुत्र हैं, जिनमें से एक पुत्र हसीबुर्रहमान उर्फ हबीबुर्रहमान गुजरात के सूरत में मजदूरी करता था। लगभग तीन माह पहले हसीबुर्रहमान अपनी पत्नी रेशमा खातून, पुत्री मकबूल अहमद, ग्राम किठुरी, थाना बखिरा, को लेकर घर आया और जबरदस्ती रहने लगा। रेशमा के घर में अशोभनीय व्यवहार करने पर हसीबुर्रहमान उसे 28 फरवरी 2025 को सूरत ले गया।सूरत जाने के बाद परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। 15 मार्च 2025 को रेशमा अकेले घर लौटी और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की। बेटे के बारे में पूछे जाने पर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।















