बस संचालकों को सख्त निर्देश, यात्रियों की सुरक्षा और नियमों का पालन प्राथमिकता
परिवहन विभाग की बड़ी पहल: बस चालकों और संचालकों को नियमों का कड़ा पाठ, यात्रियों के लिए सुधार का वादा।
गोरखपुर में शनिवार को संभागीय परिवहन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बस वाहन स्वामियों, संचालकों, टूर ऑपरेटरों और बस चालकों के साथ परिवहन नियमों के पालन पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961 के अध्याय-5 के तहत ड्राइवरों के काम के घंटों की व्यवस्था को लागू करना था। इसके साथ ही बस संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सख्त निर्देश जारी किए गए।
परिवहन अधिकारियों ने बस संचालकों को वैध और अद्यतन प्रपत्रों के साथ वाहन संचालन करने का निर्देश दिया। परमिट में निर्धारित मार्ग, अवधि और शर्तों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया। ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही गई, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विशेष रूप से महिला यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता और सौम्य व्यवहार अपनाने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी यात्री के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में नशे की हालत में वाहन चलाने पर सख्त रोक लगाने और निर्धारित किराए से अधिक वसूली न करने के निर्देश भी दिए गए। परिवहन विभाग ने चालकों और संचालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन कर यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करें। यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि बस संचालन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा
यह बैठक गोरखपुर में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से यात्रियों में विश्वास बढ़ेगा और परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता आएगी।















