वृद्धा की हत्या का खुलासा, हत्या के प्रयास के दर्ज मुकदमें की पैरवी में पैसों के खातिर की थी वृद्धा की हत्या।
-मोहद्दीनपुर में छह दिन पहले हुई वृद्धा की हत्या का मामला
-बखिरा थाने के बौरब्यास निवासी है आरोपी मकबूल अहमद
-आरोपी ने वृद्धा के पहने जेवरात की चोरी करने का बनाया था प्लान
-गला दबाने के दौरान वृद्धा ने आरोपी को जड़ा था थप्पड़
-पहचान लेने के डर से आरोपी ने गला दबाकर वृद्धा को उतारा मौत के घाट
-हत्या के पर्दाफाश में सीसीटीवी बना मददगार और पकड़ा गया आरोपी
-वृद्धा के शरीर से चुराए जेवरात भी पुलिस ने किया बरामद
-पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर भेजा जेल
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उत्तर प्रदेश। संतकबीरनगर
कोतवाली खलीलाबाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बुधवार को डीघा बाईपास के पास हाईवे के सर्विस लेन से वृद्धा की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से वृद्धा के टप्स, कील, पायल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूर्व में हत्या के प्रयास के दर्ज मुकदमे की पैरवी में रुपयों की जरूरत के लिए वृद्धा की गला दबाकर हत्या की और उसके शरीर से गहने चुरा लिया था। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि खलीलाबाद शहर के मोहद्दीनपुर मोहल्ले की रहने वाली रामराजी देवी (80) पत्नी स्वर्गीय तोखई बीते 21 नवंबर की शाम आठ बजे भोजन करके घर से 300 मीटर दक्षिण खेत के किनारे बनी झोपड़ी में सोने गई थीं। 22 नवंबर की सुबह रामराजी देवी चारपाई पर मृत अवस्था में मिलीं। वृद्धा के शरीर से जेवर भी गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी हो। ऐसा अरोप लगाते हुए पीड़ित बेटे रामचंदर ने 23 नवंबर को अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा कर वृद्धा की हत्या किए जाने की बात सामने आई। मामले के पर्दाफाश के लिए कोतवाली पुलिस के साथ ही एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने हत्या के आरोपी की पहचान की। पुलिस ने सूचना के आधार पर डीघा बाईपास से हत्या के आरोपी मकबूल अहमद निवासी बौरब्यास थाना बखिरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वृद्धा के शरीर से निकाले टप्स, कील, पायल को आरोपी के कब्जे से बरामद किया।
पूछताछ में पकड़े गए आरोपी मकबूल अहमद ने बताया कि वर्ष 2018 में उसके खिलाफ बखिरा थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे में 22 नवंबर को सुनवाई थी। मुकदमे की पैरवी के लिए पैसे की जरूरत थी। पैसे का इंतजाम न हो पाने से वह 21 नवंबर की देर शाम तक बहुत परेशान था। उसी टेंशन में शराब व गांजा दोनों पी लिया था। रात 10.30 बजे जब वह अपने मोहद्दीनपुर किराए के मकान में पहुंचा तो उसे अचानक याद आया कि रामचंदर की मां उसकी दीदी जरीना के किराए के मकान के पास बने झोपड़ी में अकेले ही सोती है। वह नाक, कान में सोने के जेवरात पहनती है। उसने मन बना लिया कि किसी तरह से रामचंदर की मां से वह सामान चोरी किया जाए। वह रात करीब 11.30 बजे अपने कमरे से बाहर निकला तो जिस छप्पर में रामचंदर की मां सो रही थी, तो उसके नजदीक तक गया। उस वक्त तक सड़क मार्ग से होकर लोग आते-जाते दिखाई दिए। जिसकी वजह से वह पास के विनोद चाय की दुकान पर रुक गया। रात करीब 02.00 बजे छप्पर के पास पहुंचा तो उसकी आहट पाकर वृद्धा जग गई। दीदी के कमरे पर आते-जाते उसे वृद्धा ने देखा था। उसे लगा कि कहीं वृद्धा उसे पहचान न जाए। आरोपी ने बताया कि वह मच्छरदानी को उठाकर वृद्धा का मुंह कंबल से दबा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। एक हाथ से उसका गला दबाने लगा, लेकिन वृद्धा अपना पैर चलाने लगी और उसके मुंह पर तथा चहेरे पर दो तीन बार जोर से थप्पड़ मारी। आरोपी ने वृद्धा की गला दबा कर मार डाला। उसके बाद वृद्धा के शरीर से टप्स, कील, पायल निकाल लिया और अपने किराए के कमरे में जाकर सो गया।
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आरोपी का पुराना है आपराधिक इतिहास
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि वृद्धा की हत्या के आरोपी मकबूल अहमद का आपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ वर्ष 2018 में बखिरा थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। वर्ष 2022 में बखिरा थाने में चोरी और चोरी के सामान की बरामदगी आदि की धारा में अलग-अलग दो केस दर्ज हुआ था। वर्ष 2023 में बखिरा थाने में ही गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था।
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एसपी ने टीम को दिया 25 हजार रुपये का इनाम
घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम में कोतवाल सतीश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी बरदहिया ललितकांत यादव, चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर सचिन्द्र नाथ राय, हेड कांस्टेबल छोटेलाल, कांस्टेबल राजन यादव, रंजन राजभर, आदित्य सिंह, धर्मेन्द्र कुमार यादव, अरविन्द तिवारी, संदीप यादव के अलावा एसओजी टीम और सर्विलांस टीम शामिल रही। एसपी ने पुलिस टीमों के उत्साहवर्धन के लिए 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की।















