सरकारी धन का अपहरण कर फंसे तत्कालीन सचिव।

सरकारी धन का अपहरण कर फंसे तत्कालीन सचिव।

       – खाते से अधिक धन आहरित कर काम कराया आधा – अधूरा 

      – जांच में खुली पोल तो दोषी पूर्व सचिव हुआ निलंबित

      – निलंबन अवधि में डीपीआरओ कार्यालय से किया गया संबंद्ध

      – प्रकरण की अंतिम जांच के लिए एडीओ पंचायत सेमरियावा जांच अधिकारी नामित 

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संतकबीरनगर। 

  विकास खंड बघौली के ग्राम पंचायत पैकवलिया में कई परियोजनाओं पर आधा- अधूरा काम करा खाते से सरकारी धन निकाल कर अपहरण कर लेना पूर्व सचिव के गले की फांस बन गई। जांच में मामला उजगार हुआ तो डीपीआरओ ने दोषी पाए गए पूर्व सचिव को निलंबित कर दिया। प्रकरण की अंतिम जांच एडीओ पंचायत सेमरियावां को सौंपी गई है। निलंबन की अवधि में पूर्व सचिव डीपीआरओ कार्यालय से संबद्ध किए गए है।

   विकास खंड बघौली के ग्राम पंचायत पैकवलिया में कतिपय परियोजनाओं पर अनियमित भुगतान समेत अन्य शिकायतें सीडीओ तक पहुंची। सीडीओ के निर्देश पर बीडीओ बघौली ने एडीओ पंचायत चंदशेखर सिंह एवं अवर अभियंता लघु सिंचाई ब्रदी प्रसाद यादव से प्रकरण की जांच सौंपी। जांच टीम ने सात अक्तूबर को ग्राम पंचायत सचिव और कंस्टलटिंग इंजीनियर की उपस्थिति में जांच किया। जांच आंख्या के मुताबिक मोहम्मद मोहलिद के घर से बौलिया गड़ही तक नाली निर्माण कार्य के लिए केवल मिट्टी का कार्य कराया गया। उक्त नाली निर्माण कार्य में 20 अप्रैल 2023 को ग्राम पंचायत अधिकारी अश्वनी कुमार सिंह के जरिए 2,50,000 रुपये की धनराशि आहरित की गई है। ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में जीर्णोद्वार कार्य में केवल प्लास्टर डिस्मेंटलिंग किया गया है। उक्त कार्य के लिए 25 जनवरी 2024 को 72840 रुपये एवं 1,22,000 रुपये की धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी अश्वनी कुमार सिंह के जरिए आहरित की गई है। ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर कार्य के अंतर्गत केवल पंचायत भवन पर रिबोर का कार्य कराया गया है,लेकिन चबूतरे का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। उक्त कार्य के लिए 25 जनवरी 2024 को ग्राम पंचायत अधिकारी अश्वनी कुमार सिंह के जरिए 2,24,475 रुपये की धनराशि आहरित की गई है। उक्त परियोजनाओं पर बिना कार्य कराए, अधूरा कार्य करा कर ग्राम पंचायत अधिकारी अश्वनी कुमार सिंह के द्वारा सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है। सीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने आठ अक्तूबर को ही इस प्रकरण में कार्रवाई का निर्देश दिया। डीपीआरओ ने डीएम से अनुमोदन लेने के उपरांत दोषी पाए गए तत्कालीन सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। 

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 इस प्रकरण में डीएम महेंद्र सिंह तंवर से अनुमोदन लेने के बाद निर्देश के अनुपालन में अश्वनी कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत पैकवलिया को उक्त आरोपों से आरोपित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबित तत्कालीन सचिव को डीपीआरओ कार्यालय से संबंद्ध किया गया है। प्रकरण की अंतिम जांच के लिए एडीओ पंचायत सेमरियावां को जांच अधिकारी नामित किया गया है। 

— राजेश कुमार 

  प्रभारी, जिला पंचायत राज अधिकारी

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