संजय गांधी अस्पताल: हाईकोर्ट ने अस्पताल बंद करने के आदेश पर लगाई रोक

संजय गांधी अस्पताल: हाईकोर्ट ने अस्पताल बंद करने के आदेश पर लगाई रोक

संजय गांधी अस्पताल: हाईकोर्ट ने अस्पताल बंद करने के आदेश पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबन के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। इससे अस्पताल संचालन का रास्ता साफ हो गया है। मामले में अमेठी के सीएमओ से सुझाव भी मांगे गए हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुख्य संचालन अधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। इसमें लाइसेंस निलंबन को चुनौती दी गई थी।

याची अस्पताल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने बताया कि एक महिला की मृत्यु मामले में अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में 40 साल से चल रहे अस्पताल का संचालन रुक गया, जिससे दूरदराज इलाके के लोगों को इलाज की समस्या हो रही थी।

कोर्ट ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। हालांकि मामले की जांच चलती रहेगी। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है। वहीं, अमेठी के सीएमओ को भी कुछ ऐसे सुझाव पेश करने के लिए कहा, जिससे भविष्य में महिला की मृत्यु जैसी घटना न हो।

कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि मामले की जांच कब तक होगी पूरी

दरअसल सर्जरी के दौरान एक महिला की मृत्यु होने पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। इसकी जांच चल रही है। इसको लेकर कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि जांच कब तक पूरी होगी। वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस में यह पता चला था कि अस्पताल को सर्जरी के लिए लाइसेंस ही नहीं था। इसके बावजूद वहां सर्जरी की जा रही थी।

Previous articleपीड़ितों और ज़रूरतमंदों के सच्चे रहनुमा थे पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद यादव-राम प्रसाद चौधरी
Next articleलापरवाह राजस्वकर्मियों व पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, निलंबन, स्थानांतरण और विभागीय कार्यवाही का मिला दंड

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here