राजस्थान हाईकोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. दरअसल, 2023 में तत्कालीन सरकार ने दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से लगी रोक हटाने का फैसला किया था. यह रोक सरकार ने पहले लगाई थी, जिसके तहत जिन भी सकारी कर्मचारियों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. हालांकि, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
◆ राजस्थान सरकार ने प्रमोशन देने का फैसला किया था
◆ जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की पीठ ने लगाई रोक















